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अवधेश राय हत्याकांड: जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए (MP MLA) कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने हत्याकांड मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

 

वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

 

सजा के बाद कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने मीडिय से कह, ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है. मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है. अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी.

 

इससे पहले अजय राय के वकील विकास सिंह ने बताया कि, 2 बजे मुख्तार अंसारी की सज़ा का ऐलान होगा. MP MLA कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है.

 

यह मामला 32 साल पुराना है. जो कि पूर्वांचल में अवधेश राय हत्याकांड का ट्रायल वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था. इस केस में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम नामजद किए गए थे.

 

गौरतलब है कि 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय की उनके घर के सामने ही हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था. मृतक के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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