अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक रणनीति को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया है.
यह फैसला ट्रंप के एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक औज़ार पर प्रहार करता है, जिसे वे अक्सर अमेरिकी उद्योगों की रक्षा और व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाने के साधन के रूप में प्रचारित करते थे.
फ़िलहाल, अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक प्रभावी रहने दिया है, जिससे ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक संक्षिप्त समय मिल गया है.
यह अस्थायी विस्तार उन व्यवसायों और वैश्विक व्यापारिक साझेदारों पर मंडरा रही अनिश्चितता को रेखांकित करता है, जो इन शुल्कों को पहली बार लागू होने के बाद से ही झेल रहे हैं.
यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने साफ कहा है कि ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने साफ किया कि ट्रंप को दुनिया के हर देश पर मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है. राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता है. अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ट्रंप के फैसलों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई है और उन्हें वक्त दिया गया है.
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