जीएसटी में सबसे बड़ा धमाका! जानें क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा

भारत सरकार ने बुधवार को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। रोजमर्रा के सामान, दवाइयां, छोटे वाहन और घरेलू उपकरणों पर टैक्स घटा दिया गया है, जबकि लग्जरी सामान, तंबाकू और शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने मौजूदा चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – को घटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब कर दिए हैं: 5% और 18%। वहीं, लग्जरी कार, यॉट, तंबाकू और सिगरेट जैसे महंगे सामानों पर 40% टैक्स लगेगा। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। हालांकि, पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर तब तक अतिरिक्त सेस लगता रहेगा, जब तक राज्यों को कोविड-19 मुआवजा लोन की भरपाई नहीं हो जाती।
क्या होगा सस्ता?
खाद्य सामग्री:
चपाती, पराठा, पनीर, अल्ट्रा-हाई टेम्प्रेचर मिल्क, पिज्जा ब्रेड और खाखरा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
मक्खन, घी, सूखे मेवे, मिठाई, फ्रूट जूस, आइसक्रीम, बिस्किट और सीरियल्स पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है।
सोया और प्लांट बेस्ड मिल्क पर भी अब 5% टैक्स लगेगा।
घर के सामान:
शैंपू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल और टैल्कम पाउडर पर अब 5% टैक्स लगेगा।
टूथ पाउडर, साइकिल, बेबी फीडिंग बॉटल, छाता, रसोई का सामान, बांस का फर्नीचर और कंघी पर भी टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स:
टीवी, एसी और डिशवॉशर पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है।
स्टेशनरी:
कॉपी, पेंसिल, क्रेयॉन्स, नक्शे और चार्ट पर अब कोई टैक्स नहीं।
रबर (इरेज़र) पर टैक्स 5% से घटकर 0 हो गया है।
कपड़े और जूते:
टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है।
हेल्थकेयर:
जीवनरक्षक दवाएं, थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और चश्मों पर अब या तो टैक्स नहीं होगा या 5% ही लगेगा।
लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स-फ्री हो जाएंगी।
यात्रा और होटल:
इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट पर 5% जीएसटी।
₹7,500 तक के होटल रूम पर 5% टैक्स बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट।
वाहन:
350 सीसी से कम के मोटरसाइकिल, छोटे हाइब्रिड कार और ज्यादातर ऑटो पार्ट्स पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन पर 5% टैक्स ही रहेगा।
निर्माण और कृषि:
सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18%।
कृषि मशीनरी, बायोपेस्टिसाइड, खाद और ट्रैक्टर पार्ट्स पर ज्यादातर टैक्स 5% कर दिया गया है।
वेलनेस सेवाएं:
सैलून, योगा स्टूडियो, जिम और फिटनेस सेंटर पर टैक्स 18% से घटाकर 5% हो गया है।
क्या होगा महंगा?
पेय पदार्थ
कोका-कोला, पेप्सी जैसी एरेटेड और कैफीन युक्त ड्रिंक्स पर अब 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा।
अन्य नॉन-अल्कोहॉलिक और शुगर ड्रिंक्स भी 40% स्लैब में आएंगे।
वाहन:
1,200 सीसी से ऊपर की गाड़ियां, 350 सीसी से ऊपर की बाइक, रेसिंग कार, यॉट और पर्सनल एयरक्राफ्ट पर अब 40% टैक्स लगेगा।
तंबाकू:
तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर मुआवजा सेस खत्म होने के बाद 40% टैक्स लगेगा।
मनोरंजन:
कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, लॉटरी और आईपीएल टिकट पर 40% जीएसटी लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यह कदम उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने और लग्जरी खर्च पर उचित टैक्स लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।”
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव जरूरी चीजों की महंगाई कम करेगा और टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा, हालांकि लग्जरी आइटम्स पर बढ़े टैक्स से हाई-एंड मार्केट की डिमांड पर असर पड़ सकता है।





