मनोरंजन

समय रैना को कोर्ट से झटका! दिव्यांगों पर मजाक पड़ा महंगा

फेमस यूट्यूबर और स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों पर असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर समय रैना और अन्य कॉमेडियन्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनलों पर बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है।

यह मामला उस समय सामने आया था जब क्योर एसएमए नामक संस्था ने समय रैना और अन्य कॉमेडियन्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। संस्था का आरोप था कि इन लोगों ने अपने कंटेंट में दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाया। इसके बाद कोर्ट ने मई में सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया था और फ्री स्पीच का गलत इस्तेमाल करने की निंदा की थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन होना जरूरी है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि आज मामला दिव्यांगों से जुड़ा है, कल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर दिव्यांग नागरिकों के मजाक को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं।

इस मामले में समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर का नाम भी शामिल है। सभी को अपने प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांगने का आदेश दिया गया है।

Show More

न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

"न्यूज़ मोबाइल हिंदी" एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो पाठकों को ताज़ा ख़बरें, गहन विश्लेषण और अपडेट सरल हिंदी में उपलब्ध कराता है। यह राजनीति, खेल, तकनीक, मनोरंजन और बिज़नेस जैसे विषयों पर समाचार प्रस्तुत करता है। साथ ही, इसमें फ़ैक्ट चेक (Fact Check) सेक्शन भी है, जिसके ज़रिए झूठी या भ्रामक ख़बरों की सच्चाई सामने लाकर पाठकों को विश्वसनीय और सही जानकारी दी जाती है। इसका मक़सद है—समाचारों के बीच तथ्य और अफ़वाह में स्पष्ट अंतर दिखाना।
Back to top button