सागर धनखड़ हत्याकांड मामला: सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आयी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी है.
इससे पहले भी दे चुके है जमानत:
पहले भी सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए इन्टेरेम जमानत दी गई थी. इस जमानत की अवधि 23 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक थी, जिसके लिए उन्हें 1 लाख का पेनेल्टी देना पड़ा था.
इस दौरान उनके साथ 2 पुलिस कर्मी भी मौजूद थे. कोर्ट द्वारा आरोपी सुशील कुमार की सुरक्षा के लिए दो गार्ड भी दिए गए थे. सुशील को यह हिदायत भी दी गयी थी की इस दौरान वो सबूतों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें और किसी भी गवाह को ना धमकाएं. लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से उन्हें नियमित जमानत दे दी गयी है.
आख़िर क्या है पूरा मामला?
सुशील कुमार को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या और उनके साथियों की मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस FIR में सुशील कुमार सहित उनके 17 अन्य साथियों का नाम शामिल था. सुशील कुमार ने युवा पहलवानों के बीच अपना दबदबा बनाये रखने के उद्देश्य से जूनियर खिलाडियों को मारपीट करने की साजिश रची थी. जिसमें पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मौत हो गई.
सुशील कुमार दिल्ली के बारापोला के निवासी है. अगर बात करें सुशील कुमार की कुश्ती यात्रा की तो उन्होंने 14 वर्ष की उम्र से ही शुरू किया था. वे वरिष्ठ कुश्ती खिलाड़ियों की सूची में आते है. उन्होंनें दो बार ओलंपिक में मेडल भी जीता था जिसमें क्रमशः 2008 में ब्रोंज मेडल व 2012 में सिल्वर मेडल शामिल है . यहीं नहीं वर्ष 2009 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था.





