शिकागो से जर्मनी जा रही फ्लाइट में हंगामा, भारतीय नागरिक पर हमला करने का आरोप

आरोपी, जिसकी पहचान 28 वर्षीय प्रणीत कुमार उसिरीपल्ली के रूप में हुई है, पर अमेरिकी जिला न्यायालय में अमेरिकी विशेष अधिकार क्षेत्र के तहत एक विमान में सवार होने के दौरान शारीरिक क्षति पहुँचाने के इरादे से एक खतरनाक हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है. उसे 25 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में बोस्टन की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा.

हवाई हमला
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह घटना शिकागो से फ्रैंकफर्ट जाते समय लुफ्थांसा की उड़ान 431 में हुई. उसिरीपल्ली ने कथित तौर पर एक 17 वर्षीय पुरुष यात्री के कंधे पर चाकू मारा, जब वह बीच वाली सीट पर सो रहा था. कुछ ही क्षण बाद, वह कथित तौर पर बीच वाली पंक्ति में बैठे एक अन्य 17 वर्षीय लड़के की ओर मुड़ा और उसी धातु के कांटे से उसके सिर के पिछले हिस्से में चाकू मार दिया.
न्यायालय ने कहा कि हमला बिना उकसावे के किया गया प्रतीत होता है. पीड़ितों में से एक ने कथित तौर पर उसिरीपल्ली को अपने ऊपर खड़े पाया, जिसके बाद उसे मारा गया.
न्याय विभाग ने बताया कि जब फ्लाइट अटेंडेंट और यात्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसिरिपल्ली ने कथित तौर पर अपनी उंगलियों से बंदूक का इशारा किया, उसे मुँह में रखा और ट्रिगर खींचने का नाटक किया. इसके बाद उसने कथित तौर पर एक महिला यात्री को थप्पड़ मारा और एक क्रू सदस्य पर हमला करने की कोशिश की.
आपातकालीन डायवर्जन और गिरफ्तारी
हवाई हमले के बाद, विमान को बोस्टन लोगान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दिया गया, जहाँ अधिकारियों ने उतरते ही उसिरिपल्ली को हिरासत में ले लिया. न्याय विभाग ने कहा कि उसिरिपल्ली पहले छात्र वीज़ा पर अमेरिका आया था, लेकिन अब उसके पास कानूनी आव्रजन दर्जा नहीं है.
कानूनी कार्यवाही
न्यायालय ने कहा कि उसिरिपल्ली पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष विमान क्षेत्राधिकार में एक विमान में यात्रा करते समय शारीरिक क्षति पहुँचाने के इरादे से एक खतरनाक हथियार से हमला करने का आरोप है.
अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उसिरिपल्ली को 10 साल तक की जेल हो सकती है. उसे बाद में बोस्टन की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा.
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