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RG कर मर्डर-रेप केस, कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया

कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला चिकत्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में संजय रॉय को दोषी करार दे दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी. आरोपी संजय ने जज से कहा, “मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है. जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है. इसमें एक IPS अधिकारी शामिल है.”

 

कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले साल नौ अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने आज संजय रॉय को दोषी करार दे दिया है.

 

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.

 

सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के सामने इस केस में 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए. 66 दिनों की इन कैमरा ट्रायल चला. सीबीआई अपने केस को साबित करने के मकसद से संजय रॉय को अपराधी साबित करने के लिए उसके जैविक सबूत जैसे डीएनए नमूने को डॉक्‍टर बिटिया की विसरा रिपोर्ट के सैंपल का मिलाया. इसके अलावा घटनास्थल से एकत्र किए गए बालों का एक गुच्छा भी संजय रॉय का ही पाया गया. साथ ही संजय रॉय का ब्लूटूथ डिवाइस भी घटनास्‍थल पर ही पाया गया.

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