NEET PG परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट: नहीं टलेगी नीट पीजी की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

NEET PG परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट: नहीं टलेगी नीट पीजी की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली NEET-PG 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया है कि हम नीट पीजी परीक्षा स्थगित पर विचार नहीं कर रहे हैं।
बेंच ने कहा, “हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं.” याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) (नीट-पीजी) को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परीक्षा सुबह और एक दोपहर बाद होनी है।
याचिका में कहा गया कि अनेक अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। इसमें कहा गया कि परीक्षा संबंधी शहर 31 जुलाई को आवंटित किए गए थे और विशिष्ट केंद्र आठ अगस्त को घोषित किए जाएंगे. यह परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होनी थी। कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे एहतियाती उपाय के रूप में स्थगित कर दिया था।
सुनवाई के दौरान, हेगड़े ने कहा कि चार याचिकाकर्ता हैं जो अदालत के समक्ष हैं लेकिन उन्हें इस मामले के संबंध में लगभग 50 हजार लोगों से फोन कॉल आए हैं.सीजेआई ने कहा, “पांच याचिकाकर्ताओं के लिए, हमें पूरी परीक्षा पुनर्निर्धारित करनी होगी?” हेगड़े ने जवाब दिया कि दो परीक्षाएं हैं और दो पेपर होंगे, सामान्यीकरण होगा, और सामान्यीकरण डकवर्थ लुईस प्रणाली की तरह है, यह स्वाभाविक रूप से समस्याग्रस्त हो जाता है और इस परिदृश्य में प्रत्येक अंक मायने रखता है।
हेगड़े ने कहा, “मुझे परीक्षाओं के परसों आयोजित होने पर कोई आपत्ति नहीं है. सीजेआई ने कहा कि अदालत परीक्षा को पुनर्निर्धारित नहीं करेगी और इसमें दो लाख छात्र हैं, और “पांच याचिकाकर्ताओं के आदेश पर हमने लाखों छात्रों के करियर को खतरे में डाल दिया है…. हम ऐसा नहीं करेंगे! अब इन मेडिकल छात्रों के लिए निश्चितता होनी चाहिए.”
गौरतलब है कि NBEMS ने 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में नीट पीजी की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होने पर मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया जाता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक जारी किसी भी नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की जानकारी नहीं दी है. इसे लेकर परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।





