नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल से मांगा जवाब

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा है. जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
ईडी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के 16 दिसंबर के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. ईडी ने अपनी याचिका में इस आदेश पर स्थगन की मांग की थी.
हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से दलीलें रखीं, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और आर एस चीमा ने पक्ष रखा.
निचली अदालत का फैसला
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.
अदालत ने सबसे पहले EOW (Economic Offences Wing) की शिकायत से जुड़े रिवीजन पिटीशन पर आदेश सुनाया था. जांच की बुनियाद पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा था कि अब तक CBI की ओर से कोई प्रेडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया गया है, इसके बावजूद ईडी ने PMLA के तहत जांच आगे बढ़ाई.





