करण जौहर के नाम का गलत इस्तेमाल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ पर लगाई रोक

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक करण जौहर इस समय सुर्खियों में हैं। उनके नाम से जुड़ी एक फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीज से पहले ही बैन लगा दिया है। फिल्म के निर्माताओं पर आरोप है कि उन्होंने करण जौहर के नाम का गलत इस्तेमाल किया, जिससे उनकी निजता और ब्रांडिंग के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अदालत ने शुक्रवार को अपने आदेश में फिल्म की रिलीज पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति आरआई चागला ने फिल्म के मेकर्स की अपील को खारिज करते हुए कहा कि टाइटल सीधे करण जौहर के नाम से जुड़ता है, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। कोर्ट ने माना कि इस फिल्म का नाम करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों का हनन करता है। प्रोडक्शन हाउस ‘इंडियाप्राइड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड’ और प्रोड्यूसर्स बबलू सिंह व संजय सिंह की यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी। लेकिन करण जौहर ने इस पर अदालत से रोक लगाने की मांग की थी।
करण जौहर ने जून 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनका दावा था कि फिल्म का टाइटल उनके निजता, प्रचार और व्यक्तिगत ब्रांडिंग के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने इस दलील को स्वीकारते हुए फिल्म की रिलीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।





