मालेगांव विस्फोट मामला: साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सभी आरोपी बरी

NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत सभी आरोपियों को राहत दे दी है. NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), आर्म्स एक्ट और अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया.
NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया. 29 सितंबर, 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.
साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं
एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मामले की आरोपी और बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और एक दूसरे आरोपी कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. आरडीएक्स के कोई सबूत नहीं मिले हैं.
कोर्ट के अहम फैसले में यह भी शामिल
- कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये देने और घायलों को 50 हजार रुपये देने को आदेश दिया.
- बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान आया है. उन्होंने कहा कि आज न्याय मिला है. साधुवाद. ऐसे मामलों को लेकर ही भगवा नैरेटिव बनाने का काम किया गया. आज सभी आरोपी बरी हो गए. 26/11 हो या इशरत जहां, उसमें भी नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई.
- कोर्ट ने कहा कि मैं सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दे रहा हूं. इसके साथ ही एएनआई की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
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