कर्नाटक हाई कोर्ट ने ख़ारिज की सीएम सिद्धारमैया की याचिका, मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने ख़ारिज की सीएम सिद्धारमैया की याचिका, मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया
कर्नाटक हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित MUDA घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की नागप्रसन्ना पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की नागप्रसन्ना पीठ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा चुनौती दी गई याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित MUDA घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2024
इस फैसले पर सीएम सिद्धारमैया ने दी प्रतिक्रिया –
कोर्ट के इस फैसले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रेस बयान जारी किया-“मैं जांच करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं विशेषज्ञों से सलाह लूंगा कि कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है या नहीं। मैं कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा और लड़ाई की रूपरेखा तय करूंगा… मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और 17ए के तहत जांच रद्द हो जाएगी। इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता मेरे साथ खड़ी है। उनका आशीर्वाद ही मेरी सुरक्षा है। मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं। इस लड़ाई में आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। भाजपा और जेडीएस की इस बदले की राजनीति के खिलाफ हमारा न्यायिक संघर्ष जारी रहेगा। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। हमारी पार्टी और कांग्रेस हाईकमान के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं और कानून के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। भाजपा और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों का हितैषी हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं।”
MUDA घोटाले में शिकायतकर्ता ने कहा
कोर्ट के इस फैसले पर कथित MUDA घोटाले में शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम ने कहा, “भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बहुत बढ़ावा मिला है… मुझे यकीन है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायाधीश ने पूरे देश में विभिन्न निर्णयों में काफी दूर तक यात्रा की है। यह एक शानदार आदेश है। हम इसके लिए तैयार थे…”
बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया
वहीं कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी बोले, “हमें कानून पर भरोसा है। हम इसका मुकाबला करेंगे। हम डबल बेंच, अन्य बेंच और सुप्रीम कोर्ट में (फैसले पर) सवाल उठाएंगे। हम मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं।”
इस मामले पर भाजपा नेता सी.टी. रवि ने कहा, “कानून सबके लिए समान है…कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए…मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक भ्रष्ट नेता हैं…”
इसके साथ ही कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, “…कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट बताया है कि राज्यपाल ने जो भी निर्णय लिया है, वो सही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस निर्णय को मानते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए…आज हमें जीत मिली है…”
क्या है MUDA घोटाला?
यह विवाद मुआवजा स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुनस्वामी ने 2010 में उपहार में दिया था। MUDA द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और इसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए। कहा जाता है कि ये प्लॉट मूल भूमि के टुकड़े से काफी अधिक कीमत के हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि घोटाले का कुल मूल्य संभावित रूप से 3,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।





