भारत ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के बंदरगाहों में प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर भी रोक लगाई गई है। यह कदम पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई सख्त कदमों में से एक है।
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत लगाया गया है, जो भारतीय बंदरगाहों, समुद्री संपत्तियों और कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। आदेश में कहा गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास और उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
यह आदेश सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के समुद्री हितों के सुचारू संचालन के प्रयासों के तहत लिया गया है, और यह अगली सूचना तक लागू रहेगा। इसके तहत, पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जबकि भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी छूट केवल मामले-दर-मामले आधार पर जांच के बाद ही दी जाएगी। इससे पहले, भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयातों पर प्रतिबंध लगाया था।
इसके अतिरिक्त, 2 मई को वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से आयातित या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में उठाया गया है, और इसमें किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।





