भारत

अश्लील और भ्रामक कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 1400 से ज्यादा लिंक और 43 OTT प्लेटफॉर्म ब्लॉक

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि उसने 1,400 से ज्यादा वेबसाइट लिंक और 43 ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। यह कदम इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के सवाल के जवाब में कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत के खिलाफ झूठी खबरें और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। इनमें से कई सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और इनमें भारत विरोधी बातें, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली सामग्री और भारतीय सेना को बदनाम करने वाली पोस्ट शामिल थीं।

सरकार ने 26 अप्रैल 2025 को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी कर कहा था कि वे किसी भी खबर को प्रकाशित करने या दिखाने से पहले उसकी सच्चाई की पुष्टि जरूर करें। मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश के मौजूदा कानूनों और संस्थागत तंत्र का इस्तेमाल करते हुए इन गलत सूचनाओं पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल खासतौर पर झूठी जानकारी फैलाने के लिए सक्रिय थे। इन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की गई।

एक अन्य सवाल के जवाब में, सांसद स्मिता उदय वाघ और कंगना रनौत को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार को आम जनता से कई शिकायतें मिली थीं, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए हानिकारक कंटेंट को लेकर। इसके आधार पर कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई। बुधवार को लोकसभा में लिखित बयान में वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया है। ये प्लेटफॉर्म्स अश्लील, हिंसात्मक और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ कंटेंट दिखा रहे थे। यह फैसला कई विभागों की सलाह और शिकायतों की जांच के बाद लिया गया।

मंत्री ने बताया कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आईटी नियम, 2021 का पालन करना अनिवार्य है। ये नियम फरवरी 2021 में लागू किए गए थे, जिनके तहत हर प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट की उम्र के हिसाब से श्रेणी तय करनी होती है और ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता हो। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म्स को ऐसे तकनीकी उपाय भी अपनाने होते हैं जिससे बच्चों तक अनुचित कंटेंट न पहुंचे।

आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्लेटफॉर्म को गैरकानूनी कंटेंट हटाने का निर्देश दे सकती है। हाल ही में उल्लू, एएलटीटी, देसीफ्लिक्स जैसे 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इसी आधार पर ब्लॉक किया गया क्योंकि उन पर अश्लील और सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन दुनिया को साफ-सुथरा बनाए रखने और समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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