Voter ID Card से लेकर Pan Card तक, अगर आपके पास भी हैं 2-2 कार्ड, तो हो जाइए सावधान!

Card Duplicacy: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार खबरे आ रही हैं. वहीं वोटर लिस्ट को लेकर लगातार आवाज उठा रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब खुद घिर चुके हैं. तेजस्वी ने दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दावे का खंडन किया और उन्हें बताया कि उनका नाम लिस्ट में शामिल है. लेकिन अब तेजस्वी यादव पर दो वोटर कार्ड रखने के आरोप लग रहे हैं. इसे लेकर उनसे चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौनसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास दो नहीं हो सकते और अगर हैं तो यह आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है.
दो Voter ID रखने पर 1 साल की जेल
भारत में दो या दो से अधिक वोटर आईडी रखना एक अपराध माना जाता है, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक. कानूनी तौर पर, एक व्यक्ति केवल एक ही वोटर आईडी रख सकता है उससे अधिक नहीं. यदि आपके पास से एक से अधिक आईडी प्राप्त होती है तो कानूनी तौर पर आपको एक साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
इसके अलावा, एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना गैरकानूनी है.
दो आधार कार्ड रखना भी गैरकानूनी
अब बात करते हैं आधार कार्ड की, अगर आपके पास आधार कार्ड की डुबलीकेसी हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. यदि आपके पास एक से अधिक आधार कार्ड हैं तो कानून तौर पर यह अपराध है. इसका इस्तेमाल करना या फिर फर्जी तरीके से एक से अधिक आधार कार्ड रखने पर तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
हालांकि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका गलत इस्तेमाल होन की संभावना भी कम होती है.
दो पैन कार्ड रखने पर 10 हजार का जुर्माना
सरकार पैन कार्ड के जरिए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब पैन 2.0 लेकर आ रही है. इसमें तमाम तरह की सिक्योर जानकारियां होंगीं, इससे डुप्लीकेट पैन रखने वाले लोग आसानी से पकड़े जा सकते हैं. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है. ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो आप इसे तुरंत सरेंडर कर दें.
If you want to fact-check any story, WhatsApp it now on +91 11 7127 9799 or Click Here





