मनोरंजन

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की जैकलीन की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े अपराधों से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दिपंकर दत्ता और एजी मसीह शामिल थे, ने फर्नांडीज की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे प्रक्रिया के उचित चरण पर पुनः कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। यह याचिका फर्नांडीज ने इसलिए दायर की थी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को उनकी इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह तय करना कि फर्नांडीज ने कोई अपराध किया है या नहीं, केवल ट्रायल के दौरान ही संभव है।

फर्नांडीज ने सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया है और उनका कहना है कि उन्हें चंद्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि की कोई जानकारी नहीं थी।

 

Show More

न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

"न्यूज़ मोबाइल हिंदी" एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो पाठकों को ताज़ा ख़बरें, गहन विश्लेषण और अपडेट सरल हिंदी में उपलब्ध कराता है। यह राजनीति, खेल, तकनीक, मनोरंजन और बिज़नेस जैसे विषयों पर समाचार प्रस्तुत करता है। साथ ही, इसमें फ़ैक्ट चेक (Fact Check) सेक्शन भी है, जिसके ज़रिए झूठी या भ्रामक ख़बरों की सच्चाई सामने लाकर पाठकों को विश्वसनीय और सही जानकारी दी जाती है। इसका मक़सद है—समाचारों के बीच तथ्य और अफ़वाह में स्पष्ट अंतर दिखाना।
Back to top button