दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की जैकलीन की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 215 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े अपराधों से जुड़ा है।
Actor Jacqueline Fernandez withdraws from Supreme Court her plea against a Delhi High Court order refusing to quash money laundering proceedings against her in the Rs 215-crore case involving alleged conman Sukesh Chandrashekhar.
Supreme Court says Fernandez can approach the… pic.twitter.com/10kM7Tpqun
— ANI (@ANI) September 22, 2025
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दिपंकर दत्ता और एजी मसीह शामिल थे, ने फर्नांडीज की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे प्रक्रिया के उचित चरण पर पुनः कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। यह याचिका फर्नांडीज ने इसलिए दायर की थी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को उनकी इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह तय करना कि फर्नांडीज ने कोई अपराध किया है या नहीं, केवल ट्रायल के दौरान ही संभव है।
फर्नांडीज ने सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया है और उनका कहना है कि उन्हें चंद्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि की कोई जानकारी नहीं थी।





