Non-Qualified चालक दल के साथ उड़ान भरने पर DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 90 लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय(डीजीसीए) ने गैर-योग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, इस चूक के लिए एयर इंडिया के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमशः ₹ 6 लाख और ₹ 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
डीजीसीए की विज्ञप्ति में कहा गया है कि संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है.
विज्ञप्ति में कहा गया है, “एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन और एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ मिलकर एक उड़ान का संचालन किया, जिसे नियामक ने महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रभाव वाली एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है.”
“उड़ान के संबंधित कमांडर और मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के डीजीसीए द्वारा अनुमोदित पोस्टधारकों को दिनांक 22.07.2024 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया था. संबंधित द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक औचित्य प्रदान करने में विफल रहा. ऐसे में, डीजीसीए ने मौजूदा नियमों/विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और उपरोक्त जुर्माना लगाया है.”
यह घटना 10 जुलाई को एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत एक स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से नियामक के ध्यान में लाई गई थी. नियामक ने वाहक के संचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेज़ीकरण की जांच और शेड्यूलिंग सुविधा की स्पॉट-चेकिंग शामिल थी.





