तीस करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की पत्नी को अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कथित तीस करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राजस्थान पुलिस से सवाल किया कि श्वेतांबरी भट्ट और उनकी बेटी को इस मामले में आरोपी क्यों बनाया गया।
अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल धन की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट की जमानत याचिकाओं पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने आदेश दिया कि जमानत बांड भरने के बाद दोनों को तुरंत अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।





