ED की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक
नई दिल्ली: बीते दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के बाद भी आज उनका तुरंत जेल से बाहर नहीं आ संभव नही है. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है. दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ED ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. ED इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भेज सकता है.
ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और शर्तें अज्ञात हैं. एएसजी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जांच एजेंसी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है. एएसजी एसवी राजू ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.
दिल्ली उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है. दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है.





