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दिल्ली-एनसीआर जारी रहेंगी GRAP-4 की पाबंदिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला, स्कूल-कॉलेजों खोलने पर कही यह बात
दिल्ली-एनसीआर जारी रहेंगी GRAP-4 की पाबंदिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला, स्कूल-कॉलेजों खोलने पर कही यह बात
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार एक बार फिर सख्ती दिखाई है, कोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल दिल्ली-एनसीआर में GRAP 4 की पाबंदिया लागू रहेंगी। वहीं, स्कूलों के खुलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी कल तक तय करे कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी. अगली सुनवाई गुरुवार (28 नवंबर) को 3.30 बजे होगी।
बता दें कि प्रदूषण के कारण स्कूलों के बंद होने से कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए दोपहर का खाना और बुनियादी ढांचे की कमी है। वहीं, कोर्ट ने ग्रेप-4 के प्रतिबंधों में भी ढील देने से इनकार कर दिया।
SC ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि वो सभी ऑथोरिटी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन को लेकर तमाम ऑथोरिटी नाकामयाब रही हैं. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि वो सेक्शन NCR राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों, NCR के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर/ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात को लेकर खुद संतुष्ट नहीं हो जाते कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है तब तक वह ग्रैप-3 से नीचे आने पर विचार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हमको यह भी देखना होगा कि ग्रैप-4 के चलते जो निर्माण कार्य बंद हुआ है, उसके चलते मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही। उसके लिए तमाम राज्य लेबर सेस के तहत जुटाए गए पैसे से उनकी मदद करें। 20 से 23 नवंबर तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे पता चला है कि दिल्ली और एनसीआर में इस दौरान प्रदूषण का स्तर 300 से लेकर 419 के बीच रहा है।





