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स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। यह एफआईआर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहने के मामले में दर्ज की गई थी।

कामरा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 16 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है। यह सुनवाई दोपहर 2:30 बजे होगी। कामरा ने अपनी याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी थी, जिसे बाद में 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट में यह याचिका इसलिए दाखिल की गई थी क्योंकि कामरा मूल रूप से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के निवासी हैं।

मंगलवार को जब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तो राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कामरा के वकील ने कोर्ट को बताया कि मद्रास हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को पहले ही बढ़ा दिया है, हालांकि उसका आदेश अभी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

कामरा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके वकील ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि पुलिस उनके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने पर जोर न दे, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि कामरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखते हुए 16 अप्रैल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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