BMW दुर्घटना मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत कौर को दी जमानत

धौलाकुंआ बीएमडब्ल्यू हादसा मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने शनिवार को तिहाड़ जेल में बंद गगनप्रीत कौर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी.
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने एक लाख रुपए की निजी मुचलके और दो सिक्योरिटीज पर गगनप्रीत की जमानत मंजूर की. इसके साथ ही कोर्ट ने गगनप्रीत को पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है.
इस महीने की शुरुआत में, 38 वर्षीय गगनदीप कौर मक्कड़ को पुलिस ने उस कार के चालक होने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसने दिल्ली के धौला कुआं में नवजोत सिंह (52) और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी थी.
BMW ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर
वित्त मंत्रालय के मामलों के विभाग में उप सचिव रहे नवजोत सिंह की मौत बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के कारण हो गई थी. दुर्घटना के दौरान नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ थे. पत्नी को भी दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं थी. मक्कड़ और उनके परिवार ने पीड़ितों को दुर्घटनास्थल से 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल पहुंचाया था.
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