अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली सीएम को मिली जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शराब नीति ‘घोटाला’ मामले में केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुना रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत दे दी है.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल बीते 177 दिनों से जेल में बंद हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. आज शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. ईडी केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी. हालांकि, केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं. क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए, क्या आरोपपत्र दाखिल करना टीसी पर आरोप लगाने के लिए परिस्थिति में पर्याप्त बदलाव है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से ही हिरासत में मौजूद व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है. हमने नोट किया है कि सीबीआई ने अपनी प्रशंसा में कारण दर्ज किए हैं कि उन्होंने इसे क्यों आवश्यक समझा. धारा 41ए(iii) का कोई उल्लंघन नहीं है.
जमानत पर बाहर आने पर केजरीवाल को क्या करने की इजाजत नहीं होगी:
- सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी न करें.
- जब तक छूट नहीं मिलती, अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा
- दिल्ली के सीएम अपने दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे.
- उन्हें किसी भी आधिकारिक फ़ाइल पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक न हो.





