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राहुल गांधी ने आरएसएस मानहानि मामले में कोर्ट में दोषी ना होने की पेश की दलील, मिली अग्रिम जमानत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े एक मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुंबई की एक अदालत में पेश हुए. गांधी को एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर इस मुकदमे में अग्रिम जमानत मिल चुकी है.

कोर्ट में पेशी के दौरान गांधी ने खुद को बेक़सूर बताया. कोर्ट ने 15 हजार रुपये के निजी भुगतान पर राहुल गांधी को अग्रिम जमानत दे दी.

राहुल गांधी की पेशी के दौरान पार्टी नेता कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपम अदालत के अंदर मौजूद रहे.

बता दें कि शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा था. गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए. कांग्रेस समर्थकों ने ‘राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं’ के नारे लगाए.

महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है. इससे पहले 2014 में, एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी. वह मामला ठाणे में भिवंडी अदालत में लंबित है.

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इस साल फरवरी में, आरएसएस के स्वयं सेवक ध्रुतनिमन जोशी ने गौरी लंकेश की मौत के बाद आरएसएस को बदनाम करने को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

बाद में, मझगांव अदालत ने गांधी और येचुरी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए समन जारी किया था. अदालत ने, हालांकि, सोनिया गांधी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया था.

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार की ज़िम्मेदारी लेते हुए बुधवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. लोकसभा चुनावों में कांग्रेस में केवल 52 सीटें जीती थीं.

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