नई दिल्ली: हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है. आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था.
कोर्ट ने आज़म खान को दो सजा सुनाई है. आजम पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था.
दरअसल आजम खान ने एक जनसभा में अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की थी. इस मामले में एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. ये मामला MP/ MLA कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सनाई साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया.
आजम खान के वकील अब उनकी जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं. आजम खान पर धारा 171 G ओर धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में के तहत मुकदमा चलाया गया था. ये मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ.