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हाई कोर्ट में चल रहे सभी NEET मामलों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र और NTA को नोटिस जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि कोर्ट काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है, जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनको 45 मिनट कम मिले थे. उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को तय की है.

 

बता दें कि, नीट परीक्षा में गड़बड़ी के चलते छात्रों से अलग – अलग हाई कोर्ट में याचिका दायर की गति. सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई हैं. कोर्ट ने पिछले दिनों भी इस मामले पर सुनवाई की थी. NTA और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि 0.001 प्रतिशत लापरवाही से भी पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए.

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