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सूरत कोर्ट ने की ‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी की सजा रद्ध करने की अपील खारिज

नई दिल्ली: सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सजा रद्ध पर रोक लगाने की मांग की थी.

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी को अब गुजरात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी. इससे पहले 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी, जिन्होंने मामले में अपनी सजा के बाद अपील दायर की थी.

 

उन्होंने दावा किया कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया.

 

पूर्व सांसद को जमानत देते हुए अदालत ने कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया. इसने दोनों पक्षों को सुना और फिर 20 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया.

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