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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को बताया सही, कोर्ट ने लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को बताया सही, कोर्ट ने लगाई मुहर

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला चार-एक के बहुमत से सुनाया।

पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर, 2016 के नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं मिली है और सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरबीआई के पास नोटबंदी लाने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र तथा आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2016 में नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित सांठगांठ थी और हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरबीआई के पास नोटबंदी लाने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र तथा आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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