ताज़ा खबरें

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं रुकेगी NEET की काउंसलिंग, SC ने NTA से मांगा जवाब

नई दिल्ली: नीट प्रवेश परीक्षा 2024 के रिजल्ट आने के बाद मचे घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ अब तय समय पर ही नीट की काउंसलिंग होगी. दरअसल, इस याचिका में 4 जून को आए नीट यूजी रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

 

NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, “NEET नतीजों के पहले का एक PIL था उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है. ये मुद्दा केवल पेपर लीक का था क्योंकि उस समय नतीजे नहीं आए थे. NTA से इसके लिए जवाब मांगा गया है. 8 जुलाई को इसको देखा जाएगा. हमारा मुद्दा कल लिस्ट होगा. इस सुनवाई में ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं हुई है. हमने जो PIL की है उसमें ग्रेस नंबर और पेपर लीक दोनों की बात की है.”

 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट एग्जाम से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान काउंसिलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. हमें एनटीए से जवाब चाहिए.

 

बता दें कि नीट यूजी के रिजल्ट आने के बाद से ही देश के कई हिस्सों में छात्र नीट एग्जाम रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. जगह-जगह छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. याचिका में नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया गया है. एक परीक्षा केंद्र के 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button