सीएम अरविन्द केजीरवाल को कोर्ट से लगा झटका, अंतरिम जमानत सात दिन और बढ़ाने की तत्काल सुनवाई वाली याचिका खारिज

सीएम अरविन्द केजीरवाल को कोर्ट से लगा झटका, अंतरिम जमानत सात दिन और बढ़ाने की तत्काल सुनवाई वाली याचिका खारिज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की तत्काल याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश केजरीवाल के आवेदन की लिस्टिंग पर फैसला करेंगे।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष यह मामला मेंशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ही फैसला करेंगे
अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे। अरविंद ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है।
कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए ये टेस्ट जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं। कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है।
दिल्ली सीएम के ये परीक्षण एक विशेष क्रम में किए जाने हैं और इन्हें पूरा करने में लगभग 5-7 दिनों की आवश्यकता होती है. जिस दिन दिल्ली में आम चुनाव संपन्न हुए, अपीलकर्ता को एक सप्ताह के लिए प्रचार के लिए पंजाब जाना पड़ा, जहां अपीलकर्ता की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है. 13 सीटें और जिसके लिए 01.06.2024 को मतदान होना है, 2 जून को सीएम अरविंद को सरेंडर करना है।
केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।





