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लैपटॉप और कंप्यूटर पर आयात प्रतिबंध आदेश 31 अक्टूबर तक के लिए टाला

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नई दिल्ली: शुक्रवार को केंद्र सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित) पर आयात प्रतिबंध आदेश में परिवर्तन किया है. सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित) पर आयात प्रतिबंध आदेश के कार्यान्वयन को 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है.

 

केंद्र के इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को बिना लाइसेंस के इन उपकरणों को आयात करने के लिए अधिक समय मिलेगा.

 

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में कहा कि 3 अगस्त (गुरुवार) की अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी. इसमें कहा गया है, “प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस के बिना आयात खेप को 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है. 1 नवंबर, 2023 से प्रभावी आयात खेप की मंजूरी के लिए, प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता है.”

 

इससे पहले मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए नवीनतम कदम में, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया था, हालांकि, प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी जाएगी.

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा था कि, “एचएसएन 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात ‘प्रतिबंधित’ होगा और प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के विरुद्ध अनुमति पर उनका आयात होगा.”

 

कथित तौर पर, अप्रैल-जून के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं, 19.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 6.25% की वृद्धि दर्शाता है.