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मालीवाल से मारपीट मामला: दिल्ली कोर्ट ने विभव कुमार की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को विभव कुमार की पुलिस हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी कुमार को उनकी चार दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में लाया गया.

 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आदेश दिया कि कुमार को तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाए और निर्देश दिया कि उन्हें 31 मई को फिर से अदालत में पेश किया जाए.

 

सुनवाई के बाद, जब आदेश सुरक्षित रखा गया, तो बचाव पक्ष के वकील ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) के कथित तौर पर न्यायाधीश के कक्ष में बैठने पर आपत्ति जताई. न्यायाधीश ने पूछा कि किसने उल्लेख किया था कि एपीपी उनके कक्ष में था. बचाव पक्ष के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एपीपी को न्यायाधीश के कक्ष से बाहर निकलते देखा और नोट किया कि इसी तरह की घटना के बारे में पिछली शिकायत भी हुई थी.

 

अदालत ने पलटवार करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के वकील अदालत पर आरोप लगा रहे हैं. बचाव पक्ष के वकील ने स्पष्ट किया कि वे आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि आपत्ति जता रहे हैं. बचाव पक्ष ने आगे शिकायत की कि एपीपी पिछले एक घंटे से चैंबर के अंदर था. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जवाब में जज ने कहा, “यह मेरा आदेश है और मैं इसे सुनाऊंगा.”

 

इससे पहले सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान मौजूद मालीवाल ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं.

 

कुमार को मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. उसे तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

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