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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, अंतरिम जमानत पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली: शराब नीति अनियमितता मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. सर्वोच्च अदालत का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है.

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड को देखा और कहा कि वह ‘स्थिर’ हैं. ऐसे में वह मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ-साथ पूर्व डिप्टी सीएम की अंतरिम जमानत याचिका पर भी विचार करेगी. सिसेदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था.

 

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक ‘हाई-प्रोफाइल’ व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. इसके बाद तीन जुलाई को, हाईकोर्ट ने आप सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप ‘बहुत गंभीर प्रकृति’ के हैं.

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