फरार घोषित हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य, जानें क्या पूरा मामला

फरार घोषित हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य, जानें क्या पूरा मामला
राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। दरअसल, आरोप है कि बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आ रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
बताया जा रहा है कि आरोप है कि तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट, एक बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी लखनऊ की एमपी और एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हो रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी को भगोड़ा घोषित किया है। संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच पर एमपी-एमएल कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार द्वारा दायर मामले में धारा 82 जारी करने का आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं। लिहाजा उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की जाती है।





