पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने सात धाराओं में आरोप किए तय

पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने सात धाराओं में आरोप किए तय
दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने मंगलवार को डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए। वहीं बृज भूषण ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई की मांग की।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सात धाराओं के तहत आरोप तय किए, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया।
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सात धाराओं के तहत आरोप तय किए, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया। #BrijbhushanSingh
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— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) May 21, 2024
बृजभूषण ने कहा, ‘जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं दोष स्वीकार क्यों करूंगा?’ अदालत ने मामले में सह आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया।
इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख के रूप में विदेश यात्रा के CDR, यात्रा दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनका तर्क यह है कि वह विदेशी देशों में खिलाड़ियों के साथ एक ही होटल में नहीं रुके थे. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. मामला 1 जून दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है।





