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पुणे पोर्श एक्सीडेंट: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किशोर आरोपी को दी जमानत

नई दिल्ली: पुणे पोर्श एक्सीडेंट में बड़ी खबर सामने आई है. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुणे कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को जमानत दे दी है. बता दें कि नाबालिग आरोपी ने पुणे में 19 मई 2024 को अपनी करोड़ों रुपये की पोर्श कार से टक्कर मारी थी. इस हादसे में दो युवाओं की मौत हुई थी.

इससे पहले 6 जून को पुणे दुर्घटना मामले में आरोपी बनाए गए नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल का महाबलेश्वर रिसॉर्ट स्थानीय अधिकारियों ने कथित अनधिकृत निर्माण के कारण ध्वस्त कर दिया था.

 

बता दें कि 19 मई को हुई दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी. नाबालिग कथित तौर पर नशे की हालत में बहुत तेज गति से हाई-एंड पोर्श कार चला रहा था. कार एक बाइक से टकरा गई थी, जिसमें दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी. हादसे के बाद नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर नाबालिग को वैध लाइसेंस के बिना कार चलाने देने का आरोप लगा था. गाड़ी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत भी नहीं थी. अग्रवाल को मोटर वाहन अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

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