नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, कहा- वेबसाइट पर जारी किए जाएं रिजल्ट

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, कहा- वेबसाइट पर जारी किए जाएं रिजल्ट
नीट-यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने NTA को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने NTA को दिए निर्देश में कहा कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों को मिले अंकों को प्रकाशित करें। वहीं छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए और परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाएं। अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2024
नीट यूजी से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। इन याचिकाओं में एनटीए और नीट यूजी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में दायर वे मुदकमे भी शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि इस साल नीट परीक्षा शुरू से ही विवादों में है. जिस दिन नीट यूजी का पेपर था, उस दिन कई जगहों से पेपर लीक की खबरें आई थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. एनटीए ने 4 जून को नीट परीक्षा परिणामों की घोषणा की, जिसमें 67 उम्मीदवारों को 720 में 720 अंक मिले। नीट के इतिहास में यह पहली बार है जब नीट यूजी में 67 उम्मीदवारों ने टॉप किया. जब नीट रिजल्ट 2024 में अभूतपूर्व संख्या में छात्रों ने शीर्ष अंक प्राप्त किए तो नीट पेपर लीक पर संदेह बढ़ गया.





