दिल्ली सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मामले में नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक टाली सुनवाई

दिल्ली सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मामले में नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक टाली सुनवाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम जामनत मामले में अभी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाल दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर अब सुनवाई 26 जून को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री #arvindkejriwal की याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाल दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून को होगी।
(फाइल फोटो) pic.twitter.com/p9F0fa5EGI
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) June 24, 2024
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया।
केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने रोक का आदेश बिना कारण बताए पास किया है और फिर कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या ट्रायल कोर्ट ने PMLA धारा 45 के तहत संतुष्टि को रिकॉर्ड किया है? इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया है।





