चुनाव संचालन नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, दायर की रिट याचिका

चुनाव संचालन नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, दायर की रिट याचिका
चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में मंगलवार (24 दिसंबर 2024) को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। जल्द ही इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। संशोधन के बाद अब आम जनता इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं कर पाएगी। । नए नियम के मुताबिक सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने के पीछे उसका मकसद इनका दुरुपयोग रोकना है। यह बदलाव शुक्रवार (20 दिसंबर 2024) को किए गए थे।
सर्वोच्च अदालत में संशोधित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने लिखा कि “उस परिस्थिति में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है. चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा.”
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 24, 2024






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References:
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