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इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं कि… पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव-बालकृष्ण को पेशी से दी छूट

नई दिल्ली: एलोपैथी के खिलाफ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल आज यानि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान योगगुरु रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि ने जो माफीनामा पेपर में दिया था, इसके साथ ही वकील ने अखबार में छपे माफीनामे को भी अदालत में पेश किया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के प्रति नरमी दिखाई.

 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकील द्वारा दिखाई गई माफीनामा की ई-कॉपी देखी और कहा कि पिछली बार जो माफीनामा छापा गया था, वो छोटा था और उसमें केवल पतंजलि लिखा था, लेकिन दूसरा बड़ा है. इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं कि उनको (रामदेव) यह बात समझ में आई.

 

वहीं इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील से पूछा कि माफीनामा हमें आज सुबह मिला है. इसे वक्त पर क्यों नहीं फाइल किया गया. इस पर पतंजलि के वकील ने कहा- 5 दिन पहले फाइल किया गया था. वहीं बेंच ने आगे पूछा कि क्या आपने ओरिजिनल माफीनामा फाइल किया है? रजिस्ट्री को इसे स्कैन करके फाइल में क्यों रखना पड़ा? आपने ई-फाइलिंग की है. ये हमारे आदेश का पालन नहीं है. हमने कहा था, जैसा माफीनामा है, वैसा फाइल करो.

 

वहीं इस सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के वकील से प्रत्येक अखबार के मूल पृष्ठ को रिकॉर्ड में दाखिल करने को कहा जिसमें सार्वजनिक माफी जारी की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख के लिए योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है.

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