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अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीने की कारावास की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 2000 रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली: भगोड़े विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही विजय माल्या पर 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 4 महीने की जेल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है. सुप्रिम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को अवमानना ​​और अदालत से जानकारी छुपाने के लिए दोषी पाया गया था.

 

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को चार सप्ताह के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डालर जमा करने के लिए कहा है. ऐसा न करने पर उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

 

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में विजय माल्या को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की थी. केंद्र ने कहा था कि माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर अदालत को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर आदेशों की अवमानना की. दो हजार रुपए का जुर्माना नहीं देने पर सजा 2 महीने और बढ़ा दी जाएगी.

 

बैंकों ने आरोप लगाया था कि माल्या ने तथ्यों को छुपाया और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के ‘घोर उल्लंघन’ में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटियों लीना माल्या और तान्या माल्या को पैसे दिए.

 

माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले का आरोप है, जिसमें उसकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस शामिल है.

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