हल्द्वानी में लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट वाले आदेश पर लगायी रोक
हल्द्वानी में लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट वाले आदेश पर लगायी रोक
आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने में उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा व गफूर बस्ती को खाली करवाने कराने के वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। pic.twitter.com/SBK7BY7Y5x
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2023
रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अभी और सुनवाई करेगा। रेलवे ने इस जमीन पर 50000 लोगों द्वारा कब्जा करने की बात कही है। उन्होंने इसी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां जमीन से कब्जा हटाने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान आज शीर्ष न्यायालय ने मानवीय एंगल को देखते हुए फिलहाल अतिक्रमण न हटाने का आदेश दिया है।
बता दें कि हल्द्वानी में 29 एकड़ वाली रेलवे की भूमि पर घरों के अलावा, लगभग आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में चार सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, एक बैंक, दो ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और चार मंदिर हैं। इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकानें भी हैं।






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