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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर लगाई 10 दिन की रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है. इसके साथी ही सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को सुनवाई करते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर कार्रवाई पर दस दिनों के लिए रोक लगा दी है.

 

इसके साथी ही सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.

 

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