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सुप्रीम कोर्ट ने असम के लिए अंतिम एनआरसी प्रकाशन की समय सीमा को 31 अगस्त तक आगे बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम के लिए अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के प्रकाशन की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी

हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र और असम सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि सरकार फाइनल ड्राफ्ट से पहले असम के बॉर्डर इलाकों में 10 से 20 फीसदी लोगों का पुनर्सत्यापन करना चाहती है, ये संख्या 40 लाख तक हो सकती है.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 प्रतिशत का पुन: सत्यापन पहले ही हो चुका था.

एनआरसी के अंतिम मसौदा ने 40 लाख आवेदकों को छोड़ दिया था. पिछले महीने 26 जून को, एक अतिरिक्त सूची प्रकाशित होने के बाद असम में एक लाख से अधिक लोगों को एनआरसी के मसौदे से बाहर रखा गया था.

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इससे पहले 16 जुलाई को शीर्ष अदालत ने केंद्र और असम सरकार द्वारा दायर याचिका पर 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.

23 जिलों में आई बाढ़ से पूरे असम में जनजीवन अस्त व्यस्त है. अब असम में कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी, इस पर फाइनल ड्राफ्ट 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त तक पेश करना है.

भारतीय नागरिकों के नाम वाले NRC को 1951 में तैयार किया गया था. जब NRC का मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया था, तो इसमें से 40.7 लाख लोगों को बाहर करने पर भारी विवाद हुआ था.

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