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सलमान खान आवास फायरिंग मामला: विशेष अदालत ने दो आरोपियों के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट

मुंबई: मुंबई पुलिस के अनुसार, विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी की घटना के संबंध में शुक्रवार को अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया.

 

मुंबई क्राइम ब्रांच ने इससे पहले 8 जुलाई को मकोका के तहत 1,735 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 14 अप्रैल को बांद्रा में खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई गोलीबारी में नौ लोगों को शामिल किया गया था. आरोपपत्र मुंबई की विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया.

 

इस व्यापक आरोप पत्र में गिरोह के नेता लॉरेंस बिश्नोई सहित छह हिरासत में लिए गए संदिग्धों और तीन भगोड़ों के खिलाफ सबूत शामिल हैं. तीन खंडों वाले आरोपपत्र में 46 गवाहों के बयान, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दी गई गवाही, मकोका के तहत इकबालिया बयान, 22 पंचनामा और साक्ष्य के विभिन्न तकनीकी टुकड़े शामिल हैं.

 

14 अप्रैल को खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की घटना ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कनेक्शन का खुलासा किया. इस रहस्योद्घाटन के कारण मुंबई पुलिस को शूटिंग में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ मकोका के आरोप लगाने पड़े. अब तक, मामले के संबंध में छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.

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