Hindi Newsportal

राजधानी दिल्ली में प्रदुषण पर सख्त ‘केजरीवाल’ सरकार, जनरेटर के उपयोग पर 15 अक्टूबर से सख्त प्रतिबंध

File Image
0 545

देश की राजधानी दिली में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने कल यानी (गुरुवार 15 अक्टूबर) से आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले सभी क्षमताओं के बिजली पैदा करने वाले जनरेटर सेट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जेनरेटर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी।

डीपीसीसी ने क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) (GRAP) के तहत राजधानी में गुरुवार से जेनरेटर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी कर दिया है।

एक सरकारी आदेश के मुताबिक, ”डीपीसीसी 15 अक्टूबर से अगले आदेश तक दिल्ली में डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले सभी क्षमता के जेनरेटर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है। यह आदेश आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले जेनरेटर सेट पर लागू नहीं होगा।

ये भी पढ़े : उत्तरप्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार जारी, हाल – फिलहाल में दर्ज हुए इन बड़े अपराधों से फिर उठा महिला सुरक्षा पर सवाल

आवश्यक सेवाओं में ये सब रहेगा शामिल।

आवश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य सुविधाएं, एलेवेटर, रेलवे सेवाएं, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से संचालित डाटा सेंटर शामिल हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही ये बात।

इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के प्रदूषण में थर्मल पॉवर स्टेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सभी थर्मल पॉवर स्टेशन बंद कर दिए हैं। जैन ने ये भी कहा कि अब भी केंद्र की मंशा है कि दिल्ली के आसपास जिन स्टेशन से प्रदूषण होता है उनको प्रदूषण नियमों में ढील दी जाए।

उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि दिल्ली के आसपास जितने भी प्रदूषण फैलाने वाले पॉवर स्टेशन हैं उनको बंद किया जाए। गौरतलब है की दिल्ली के आसपास 11 थर्मल पॉवर स्टेशन हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आदेश – उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही।

बता दे वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मामले पर सख्ताई से कहा है कि धूल की रोकथाम के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हो या फिर नगर निगम हो। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और सभी एजेंसियां इसकी रोकथाम के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

Click here for Latest News updates and viral videos on our AI-powered smart news

For viral videos and Latest trends subscribe to NewsMobile YouTube Channel and Follow us on Instagram