मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को INX मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जाँच में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की एक अपील को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देना जांच को विफल कर सकता है …. यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटा जाना चाहिए। ”
सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने का मतलब है कि अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) आईएनएक्स मीडिया केस में पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट के अलावा आज सीबीआई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होगी। आज तय हो जाएगा कि चिदंबरम को जेल भेजा जाएगा या फिर जमानत मिलती है या फिर सीबीआई रिमांड में ही रहेंगे।
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उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी संरक्षण से इनकार करने के बाद, सीबीआई ने 21 अगस्त की रात को पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया। तब से चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में हैं।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट पी चिदंबरम की याचिका पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी कस्टोडियल पूछताछ के लिए बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती देने के आदेश को भी पारित करने पर भी फैसला दे सकता है.
पी चिदंबरम के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरसेल मैक्सिस केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला किया जाएगा जिसने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रखा हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बनुमथी और एएस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में पी चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था।






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