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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, 5 अगस्त तक टली सुनवाई

 मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, 5 अगस्त तक टली सुनवाई

 

सुप्रीम कोर्ट ने आज भी AAP नेता व दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने दिल्ली नई शराब नीति में हुए कथित मनी लॉन्डरिंग के मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को गुरुवार, 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया।

दरअसल, दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है. याचिका में सिसोदिया की ओर से दलील दी गई है कि वे  16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है. कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था और उसने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था.

गौरतलब है कि सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

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