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पीएम मोदी के भाषणों पर क्लीन चिट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी सफाई

कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रमुख अमित शाह को दी गयी क्लीन चिट को पेश करने के लिए कहा.

शीर्ष अदालत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई बुधवार को करेगी.

याचिकाकर्ता, कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव, ने मोदी और शाह द्वारा 11 कथित उल्लंघनों को सूचीबद्ध किया है, और सुप्रीम कोर्ट से उन पर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को अदालत को बताया कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां पोल ​​प्रहरी ने एक राजनीतिक नेता द्वारा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के बारे में टिप्पणी की थी, लेकिन मोदी-शाह पर समान आरोप लगने पर चुनाव आयोग को इसमें कोई उल्लंघन नज़र नहीं आया.

शनिवार को, चुनाव आयोग ने आदर्श आचायर संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को खारिज कर मोदी द्वारा दिए गए भाषणों पर उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.

यह 21 अप्रैल को गुजरात के पाटन में उनकी रैली से संबंधित था, जब उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारतीय वायु सेना के पायलट अभिनंदन वर्थमान को वापस ना देने पर पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.

पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को मोदी और शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर चुनाव संहिता के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतों को 6 मई तक निपटाने का आदेश दिया था.

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