जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई होगी।
CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा- हम अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं को 2 अगस्त को सूचीबद्ध कर सकते हैं। pic.twitter.com/yNLW8X3dJ0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 11, 2023
बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है। इससे पहले 2020 में पांच जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले में अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने मामले में दस्तावेज जमा करने, विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित दलीलें देने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया है।
गौरतलब है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह भी मांग की गई थी कि जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 जुलाई को आर्टिकल 370 से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करने का फैसला किया है।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बचाव किया है। केंद्र ने अदालत में ताजा हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र में शांति बहाल है और विकास कार्य हो रहा । अनुच्छेद 370 निरस्त करने के ऐतिहासिक संवैधानिक कदम से क्षेत्र में विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है जो अनुच्छेद-370 लागू रहने के पहले नहीं थी।






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